नैनीताल। कोविड कर्फ़्यू के दौरान मुख्यालय के समीपवर्ती क्षेत्र ज्योलिकोट में एक रेस्टोरेंट स्वामी को नियमों का उल्लंघन करना व कोविड कर्फ़्यू के दौरान रेस्टोरेंट खोलना भारी पड़ गया। जिस पर पुलिस ने रेस्टोरेंट स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यालय के समीपवर्ती क्षेत्र आमपड़ाव में ज्योलिकोट चोपड़ा निवासी एक रेस्टोरेंट संचालक को रेस्टोरेंट खोलकर अपने रेस्टोरेंट में 5 लोगों को बिठाना महंगा पड़ गया। जिस पर पुलिस ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
ज्योलिकोट चौकी इंचार्ज जोगा सिंह द्वारा बताया गया कि आम पड़ाव क्षेत्र में गश्त की जा रही थी इस दौरान ज्योलिकोट में जीना फैमिली रेस्टोरेंट स्वामी द्वारा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पांच लोगो को बैठाया गया था। जिस पर पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट स्वामी को कोविड नियम समझाते हुए फटकार लगाई गई। साथ ही उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
तल्लीताल ऐसो विजय मेहता ने बताया कि रेस्टोरेंट स्वामी ज्योलिकोट चोपड़ा गांव निवासी पंकज जीना समेत छह लोगों पर कोविड-19 का उल्लंघन करने व रेस्टोरेंट खोलने पर आईपीसी की धारा 269, 270, 188 व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 3/4 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।