पटना: बिहार के प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान एक लोक सेवक की हत्या के आरोप में जेल में बंद आनंद मोहन को परिहार नहीं मिल सकता है।
विजेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में श्मोहन के पुत्र एवं विधायक चेतन आनंद समेत विपक्षी दल के अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के पूरक के जवाब में स्पष्ट किया कि राहत प्राप्त करना आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे किसी भी कैदी का कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी को राहत नहीं मिल सकती। आनंद मोहन तो जिलाधिकारी की हत्या का दोषी है और उन्हें जेल से छोड़ा नहीं जा सकता ।

मंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के ललित यादव की ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट चुके वैसे कैदियों को परिहार (छोड़ा) गया है, जिनका जेल के अंदर बर्ताव और आचरण अच्छा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनका कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक कारावास की अवधि पूरी कर चुके 374 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा किया जा चुका है।