अगरतला: दक्षिण त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के तीन नेताओं तापस दत्ता, त्रिलोकेश सिन्हा और बाबुल देवनाथ को एक मामले में दोषी मानते हुए उन्हें दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। तीनों नेताओं के खिलाफ सितंबर 2015 में हड़ताल के दौरान अदालत के कामकाज को बाधित करना और एक न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप थे।
स्थानीय अदालत ने हालांकि तीनों नेताओं को सजा सुनाने के तुरंत बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) मित्र दास ने गुरुवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली। आरोपी नेता अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिये ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 447 के साथ 34 के तहत दोषी करार दिया है।
निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोप पत्र के आधार पर 22 गवाहों के बयान दर्ज किये।
गौरतलब है कि दो सितंबर 2015 को वाम दलों ने 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की थी, जिस दौरान बेलोनिया अदालत में तीन नेताओं के साथ कई लोगों ने जिला और सत्र न्यायाधीश के कक्ष में घुस कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अदालत के कामकाज में बाधा पहुंचाई थी।