पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने लुधियाना ब्लास्ट मामले पर भी अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि इस बात की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मजीठिया पर केस दर्ज होने के बाद नशा माफिया ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हों।
सीएम ने उन आरोपों को नकारा है जिसमें कहा जा रहा है कि अकाली नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है। चन्नी ने कहा कि जब मजीठिया के खिलाफ आरोपों को लेकर संतुष्ट हुई तभी उन पर केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने मजीठिया मामले में आप नेता अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। कहा कि केजरीवाल ने मजीठिया के खिलाफ बयान देने के बाद कोर्ट में माफीनामा दिया था। चन्नी ने वह माफीनामा पढ़कर सुनाया।
सीएम ने कहा कि उनकी कल किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने बैठक में हुए फैसलों को लागू करने की घोषणा की। कहा कि किसानों के दो लाख रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा। पैसे किसानों के खाते में जारी होंगे। सीएम ने बताया कि पंजाब सरकार ने जनरल कैटेगरी कमीशन बनाने का फैसला लिया है और ये कैबिनेट में पास हो गया है। मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट में मिनी बस और टैक्सियों का 31 दिसंबर 2021 तक का टैक्स माफ कर दिया गया है।
बता दें, चन्नी की अध्यक्षता में गत दिवस हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआईईसी) व पंजाब इनफोटैक की तरफ से विकसित किए अलग-अलग फोकल प्वाइंटों में स्थित औद्योगिक प्लाटों की मूल लागत के पुराने डिफाल्टरों के लिए एकमुश्त स्कीम लाने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के अंतर्गत डिफाल्टर अलाटियों को जुर्माना ब्याज के 100 फ़ीसद हिस्से छूट और आम ब्याज के 25 फ़ीसद हिस्से छूट या प्लाट धारक की तरफ से चुने अनुसार प्लाट की मौजूदा आरक्षित कीमत (एडजस्ट करने के बाद पहले से भुगतान की रकम) तक प्राप्त करके पीएसआइईसी /पंजाब इनफोटैक के लंबे समय से पड़े बकाये का भुगतान करने का मौका दिया गया है। प्लाट धारक को इस स्कीम के अधीन 31 मार्च, 2022 को या इससे पहले अपने बकाए जमा करवाना है होंगे।
औद्योगिक अस्टेट के डिफालटर प्लाट धारकों के लिए एकमुश्त स्कीम को मंज़ूरीउद्यमियों को पहले ही अलाट किये गए औद्योगिक प्लाटों /शैड्डों के निर्विघ्न प्रयोग करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज फिर बहाली, तबादले और औद्योगिक प्लाटों /शैड्डों की फ्री होल्ड में तबदीली के लिए एकमुश्त (ओटीएस) स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम औद्योगिक अस्टेट में प्लाटों और शैड्डों के अलाटियों पर लागू होगी जिसमें उद्योग और वाणिज्य विभाग की तरफ से शाप-कम-फ्लैट (एससीएफ) जैसी व्यापारिक अलाटमेंट भी शामिल हैं।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने अलग-अलग फोकल प्वाइंटों के डिफालटर प्लाट धारकों के लिए माफी स्कीम के अंतर्गत प्लाटों की बढ़ी हुई कीमत जमा करवाने के लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2022 तक करने को मंजूरी दे दी है। इसी तरह मंत्रिमंडल ने ब्याज दर को 15 प्रतिशत से घटा कर 8.5 प्रतिशत प्रति सालाना (मिश्रित) करने का भी फ़ैसला लिया है।
पंजाब कैबिनेट ने गैर-आरक्षित श्रेणियों के लिए पंजाब राज्य सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। यह आयोग गैर-आरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ इन वर्गों के गरीबों के लाभ के लिए अलग-अलग भलाई स्कीमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करेगा। कैबिनेट ने स्टेज कैरेज बसों (बड़ी और मिनी बसें) और 16 से कम सीटों वाले कंट्रैक्ट कैरेज वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। इससे कोविड-19 महामारी के दौरान हुए भारी वित्तीय नुकसान से परिवहन क्षेत्र को राहत मिलेगी।