बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) एस.पी.वर्मा ने आज बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के शहर इलाके में रहने वाली आठ वर्षीय मासूम को उसके घर से पड़ोसी राजा उर्फ किशोर तारन (38) निवासी दमुआ जिला छिंदवाड़ा ने छह मई 2019 की रात में बीड़ी की दुकान दिखाने का कहकर मोटर साइकिल से बैठाकर ले गया था। पीड़िता के घर नही लौटने पर पीड़िता की मॉ ने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दिन पीड़िता ने भी एक राहगीर के साथ थाना पहुंचकर आरोपी द्वारा सोनाघाटी के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
विशेष न्यायालय ने आरोपी राजा उर्फ किशोर तारन को आजीवन कारावास की सजा एवं तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। डीपीओ ने बताया कि आरोपी को इसके पूर्व भी छिंदवाड़ा के विशेष न्यायालय ने पांच अगस्त 2011 को दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई थी।