इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत विरोध करने के आदेश जारी किए हैं।
मांस का व्यापार कर रहा था मनीष
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोहम्मद सोहेल (20) निवासी 2 खान कालोनी साई मंदिर के पास बंडा बस्ती महू इन्दौर कुख्यात अपराधी है। वह मांस का व्यापार कर रहा था, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने का ख़तरा होकर वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। गत 6 मार्च को एक वाहन जिसमें मांस भरा हुआ पाया गया जो बेचने के लिए राउ लेकर जा रहा है की सूचना प्राप्त हुयी थी।
गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अपराध पंजीबद्ध पंजीकृत किया गया है
मुखबिर के बताए अनुसार वाहन की घेराबंदी कर रोका गया एवं अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम मोहम्मद सोहेल बताया। वाहन को चैक करने पर अंदर अवैध रूप से 580 किलो मांस रखा होना पाया गया। पशु चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया कैटल का मांस होना बताया। मांस ले जाने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया जिस पर मप्र गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कुछ संगठनों ने लगाए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप
इसके बाद 13 मार्च को कुछ संगठनों द्वारा एक विशाल रैली निकाल कर काफी संख्या में आक्रोशित संगठनों के युवाओं द्वारा थाना पर ज्ञापन दिया गया कि गत 6 मार्च को मांस से भरा वाहन जप्त किया गया है, उसमें एक समाज आहत हुआ है तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅची है। आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो व्यापक स्तर पर जन आन्दोलन करेंगे। थाना क्षेत्र में तनाव व्याप्त था तथा बड़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए और स्थिति बिगड़ती निर्मित होने लगी। बमुष्किल भारी पुलिस बल लगाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।
पुलिस उपायुक्त जोन-4 जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी भंवरकुआ के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा मोहम्मद सोहेल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं।