विस चुनाव लड़ने वालों को चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का आदेश – Polkhol

विस चुनाव लड़ने वालों को चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का आदेश

जालंधर।  पंजाब में जालंधर के उपायुक्त घनश्याम थोरी ने सोमवार को जिले के सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, को नौ अप्रैल, 2022 तक अपने चुनाव खर्च का पूरा और सटीक लेखा जिला चुनाव कार्यालय में जमा करने के लिए कहा।

उपायुक्त ने कहा कि विवरण जमा करवाने में विफल रहने पर भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए भारत के चुनाव आयोग से अयोग्यता का परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि सभी नौ क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को हुए थे, जबकि मतगणना के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन के बाद 10 मार्च को परिणाम घोषित किए गए थे। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव खर्च का हिसाब रखने के लिए निर्धारित रजिस्टर जारी करने के अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक जानकारी/प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत, सभी उम्मीदवारों को 30 के भीतर जिला चुनाव अधिकारी को अपने चुनाव खर्च के पूर्ण और सटीक खाते के साथ उक्त व्यय रजिस्टर में आवश्यक दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।

श्री थोरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जालंधर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अवतार सिंह हेनरी जूनियर ने सबसे अधिक 25,11,795 रुपये खर्च किए जबकि फिल्लौर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विक्रमजीत सिंह ने सबसे कम 10,15,849 रुपये चुनाव पर खर्च किए।

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