अनुसूचित जाति आयोग ने सुनील जाखड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

जालंधर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपशब्द कह कर अनुसूचित समाज की भावनाएं आहत करने के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग चंडीगढ़ ने संज्ञान लेते हुए जालंधर के पुलिस आयुक्त को कांग्रेस के पूर्व पंजाब अध्यक्ष नेता सुनील जाखड़ के खिलाफ 15 दिनों के भीतर जांच करने के बाद एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज करने के लिए कहा है।

जाखड़ को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता को लेकर तीन दिन पहले ही नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता विजय कुमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दी शिकायत में कहा था कि कांग्रेसी नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को टीवी चैनल पर अपशब्द कहे, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कानूनन अपराध किया है। वहीं आयोग की तरफ से जालंधर के पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किए गए हैं कि 15 दिन के अंदर मामले की जांच के बाद आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यदि जालंधर पुलिस ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई न की तो पुलिस आयुक्त को या उनके किसी नुमाइंदे को एससी कमिशन के सामने पेश होना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि एक साक्षात्कार में सुनील जाखड़ ने कहा था कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद कहते हैं कि उनकी झोली छोटी थी, लेकिन हाईकमान ने उससे ज्यादा दिया। उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी की ओर था। जाखड़ ने जी-23 के नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें नीचे से उठाकर सिर पर नहीं बिठाया जाना चाहिए। इसे लेकर एससी नेता नाराज हो गए। जाखड़ ने अनुसूचित जाति आयोग पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था कि उनका ऐसा कहने का कोई भाव नहीं था। वह पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं।

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