बलिया में पिता पुत्र की हत्या के छह आरोपियों को उम्र कैद की सजा

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अपर जिला जज की अदालत ने उभांव थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हत्या के आठ वर्ष पुराने एक मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बुधवार को बताया कि जिले के गांव उभांव में गत 31 अगस्त 2014 की शाम मऊ जिले के बेलौली थाना के बासतराव गांव निवासी बिंदेश्वरी तिवारी व उनके पुत्र परशुराम तिवारी की हत्या कर दी गयी थी। घटना के समय पिता पुत्र तुर्तीपार गांव स्थित सरयू नदी के तट पर एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।

बिंदेश्वरी तिवारी के पुत्र आनन्द तिवारी ने उभांव थाने में इस मामले में सात लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था । उन्होंने बताया कि अपर जिला जज अरुण कुमार की अदालत ने कल दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद छह आरोपी राजेश सिंह, अनूप सिंह, प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू , धनन्जय सिंह, सम्पूर्णानन्द यादव उर्फ वुआ व स्वामीनाथ तुरहा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *