शाही मस्जिद ईदगाह में एडवोकेट कमिश्नर भेजने का अनुरोध

मथुरा।  श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी मामले में सोमवार को वादी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में एक प्रार्थनापत्र देकर मस्जिद में मौजूद मन्दिर के चिन्हों के संबंध में एडवोकेट कमिश्नर भेजने का अनुरोध किया है।

ठाकुर केशवदेव महराज बनाम इन्तजामिया कमेटी आदि के प्रार्थना पत्र में इस बात का दावा किया गया है कि मस्जिद में मन्दिर के चिन्ह मौजूद हैं तथा उन्हें नष्ट या हटाया जा सकता है। ठा केशवदेव जी महराज विराजमान कटरा केशवदेव एवं चार अन्य वाद के वादी राजेन्द्र माहेश्वरी जो इस वाद के अधिवक्ता भी हैं, ने बताया कि प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि चूंकि ग्रीष्मावकाश के लिए अदालते पूरे जून माह बन्द रहेंगी इसलिए इतने लम्बे समय में मस्जिद में मौजूद मन्दिर के चिन्हों को नष्ट किया जा सकता है।

प्रार्थनापत्र में ज्ञानवापी का हवाला देते हुए कहा गया है कि वहां पर एडवोकेट कमिश्नर को भेजकर जिस प्रकार से रिपोर्ट ली गई है उसी प्रकार की रिपोर्ट शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा से भी लेना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि ग्रीष्मावकास के लिए जून के महीने में अदालते बन्द रहेंगी तथा इतने लम्बे समय में ईदगाह में मौजूद मन्दिर के चिन्हों को नष्ट किया जा सकता है।

वादी के अधिवक्ता माहेश्वरी ने बताया कि 23 दिसम्बर 2020 को ठाकुर केशवदेव जी महराज विराजमान मन्दिर कटरा केशवदेव , दिल्ली निवासी जय भगवान, धर्मरक्षा संघ वृन्दावन के संस्थापक सौरभ गौड़, वे स्वयं एवं एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में दायर किया था तथा इस वाद के प्रतिवादी इन्तजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ , श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट हैं।

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