देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के एक आरोपी को उम्र कैद तथा बीस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी दिलीप कुमार निवासी, लार थाना क्षेत्र ग्राम जमसड़ा को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दिलीप कुमार के खिलाफ वर्ष 2021 में लार थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जिला जेल भेज दिया।