रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर विधायक एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को एमपी- एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल करने के आदेश दिए हैं। आजम खान को यह राहत स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा करने के मामले में मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने आजम को दी गई अंतरिम जमानत में शर्त लगाई गई थी कि उन्हे सक्षम स्थानीय न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इस सशर्त अंतरिम जमानत में आज आजम खान को कोर्ट से राहत मिली और उनके आवेदन पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई।
आजम के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान को परमानेंट रेगुलर बेल दे दी है। आजम खान को न्यायालय ने इस दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके तहत आज आजम खान कोर्ट में पेश हुए थे। परमानेंट रेगुलर बेल के तहत अब आजम खान पक्ष को श्योरिटी व पर्सनल बॉन्ड्स और अन्य जरूरी कागजात जमा करने होंगे। जमानत मिलने पर आजम खान अपने मुकदमों की पैरवी बाहर रह कर कर सकेंगे।
आजम खान की अंतरिम बेल अगर कैंसिल हो जाती तो आजम खान के पक्ष को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होती और इसके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। अन्यथा की स्थिति में आजम खान को सरेंडर करना पड़ता और जेल जाना पड़ता। ऐसे में जमानत मिलना आजम खान को बड़ी राहत माना जा रहा है।
गौरतलब है कि रामपुर में आजम खान के तीन स्कूल रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहे हैं। आजम खान पर आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग से स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा किया गया। एक ही मान्यता पर तीन स्कूल चलाए जा रहे थे और साथ ही इसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए गए थे, जबकि सीएनडीएस ने ऐसा कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया था। इस मामले में शिक्षा विभाग के एक बाबू को पहले जेल हो चुकी है।