दरभंगा एवं लहरियासराय स्टेशन के निकट निषेधाज्ञा लागू – Polkhol

दरभंगा एवं लहरियासराय स्टेशन के निकट निषेधाज्ञा लागू

दरभंगा।  सेना भर्ती में अग्निपथ योजना की घोषणा के विरोध में आज छात्रों एवं युवाओं द्वारा रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन एवं रेलवे ट्रेक को अवरुद्ध कर रेल परिचालन को बाधित करने की संभावना के मद्देनजर दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी (सदर) स्पर्श गुप्ता की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में

कहा गया है कि दरभंगा एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के 500 गज की परिधि में 17 जून के सुबह छह बजे से अपराह्न सात बजे तक विधि-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। इन स्थलों पर विधि-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत 500 गज की परिधि में 17 जून के सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

आदेश के तहत उपरोक्त स्थलों पर 500 गज के परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं, 06:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। यह आदेश विधि व्यवस्था कार्य में नियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, रेल यात्री, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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