मोटर वाहन ईंधन खपत मानक को लेकर अधिसूचना

दिल्ली। सरकार ने वाहनों के ईंधन खपत मानकों के अनुपालन के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने संबंधी अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से 30 दिनों के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है। यह नियम अगले साल एक अप्रैल से लागू होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गत एक जुलाई को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि देश में निर्मित या आयातित हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों के पालन के नियमों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115 जी में संशोधन किया गया है।

अधिसूचना से पहले वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक सकल वाहन भार के साथ एम-एक श्रेणी के यात्री मोटर वाहनों को रखा गया है, लेकिन यात्री वाहन में चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें इसमें शामिल नहीं हैं। इस अधिसूचना का उद्देश्य वाहनों के दायरे का विस्तार करना है और वाहनों को अधिक ईंधन कुशल बनाना है।

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