बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के आदेश के अनुपालन में खुर्जा के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को चिन्हित माफिया आरिफ पहलवान की दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति को कुर्क कर लिया।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया की ग्राम इस्लामाबाद थाना खुर्जा देहात निवासी आरिफ पहलवान जनपद का चिन्हित माफिया है। उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के अलावा लूट, हत्या, गौहत्या के 48 मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
वर्तमान में वह रासुका के तहत निरुद्ध है। कुमार ने बताया कि आरिफ पहलवान ने समाज विरोधी क्रियाकलापों से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर अचल संपत्ति अर्जित की है। राज्य सरकार के माफिया विरोधी अभियान के तहत माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी के तहत जिला जिलाधिकारी ने गुंडा गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के तहत माफिया आरिफ पहलवान की खुर्जा स्थित 05 अचल संपत्तियों के रूप में चिन्हित पांच मकानों को कुर्क करने के आदेश दिये। आदेश के अनुपालन में खुर्जा की उप जिला अधिकारी लवी त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में खुर्जा के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम को लेकर माफिया आरिफ पहलवान के पांचों मकानों को कुर्क कर लिया। कुर्क की गई संपत्ति की बाजार में अनुमानिक कीमत 2.05 करोड़ रुपये आंकी गई है।