किशोर के साथ कुकर्म मामले में आरोपी को 12 साल की सजा – Polkhol

किशोर के साथ कुकर्म मामले में आरोपी को 12 साल की सजा

14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें से 30 हजार क्षतिपूर्ति पीड़ित को दिए जाएंगे, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

बता दे, 2 सितंबर, 2019 को एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण और कुकर्म के संबंध में ऋषिकेश कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका 14 वर्षीय बेटे को ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर निवासी अनिल मौर्य पुताई के लिए अपने साथ हरिद्वार ले गया था.

महिला का बेटा जब अपने घर वापस आया तो, उसने बताया था कि अनिल मौर्य और उसके गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया है.महिला की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने मामले में दो महीने के अंदर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

पीड़ित किशोर ने कोर्ट में बताया कि अनिल मौर्य उसे अपने साथ एक धार्मिक स्थल की पुताई करने हरिद्वार ले गया था और वहां उसने सिगरेट में कुछ नशीला पदार्थ भरकर पिलाया. इससे उसको नशा हो गया. इस दौरान उसकी गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *