घटिया प्रेशर कुकर बेचने के मामले में फ्लिपकार्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्थापित मानकों के हिसाब से घटिया घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार मंच ‘फ्लिपकार्ट’ पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि प्राधिकरण ने फ्लिपकार्ट को ऐसे 598 प्रेशर कुकरों के खरीदारों को खामी की सूचना देने तथा इन प्रेशर कुकरों को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमतों की प्रतिपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी को इन आदेशों का अनुपालन कर 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है।

केंद्र सरकार ने 01 फरवरी 2021 से घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2347:2017 अनिवार्य किया है। विज्ञप्ति के अनुसार सीसीपीए ने पाया कि ‘फ्लिपकार्ट के उपयोग की शर्तें’ में उत्पाद के प्रत्येक चालान पर ‘पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट’ शब्दों का अनिवार्य उपयोग और विभिन्न लाभों के वितरण के लिए विक्रेताओं को सोने, चांदी और कांस्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रावधान किए गए थे। ये बातें प्रेसर कुकर की बिक्री में फ्लिपकार्ट द्वारा निभाई गई भूमिका की भूमिका को इंगित करती हैं। फ्लिपकार्ट ने ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री के माध्यम से कुल 1,84,263 रुपये अर्जित किए थे।

उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए, सीसीपीए ने केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित क्यूसीओ का उल्लंघन करके बेचे जाने वाले खास कर हेलमेट, घरेलू प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर पर रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

सीसीपीए ने देश भर के जिला कलेक्टरों को इस तरह के उत्पादों के निर्माण या बिक्री से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। इस अभियान के तहत 1,435 प्रेशर कुकर और 1,088 हेलमेट बीआईएस द्वारा जब्त किए गए हैं।

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