जालंधर। पंजाब में ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के कारण राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर पंजाब सरकार ने राज्य के कुछ इलाकों में गुरुवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगी रोक बढ़ा दी है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मंगलवार दोपहर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा।
गृह मामलों और न्याय विभाग ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि पंजाब के जिला तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अजनाला सब-डिवीजन, मोहाली वाईपीएस चौक और एयरपोर्ट रोड में इंटरनेट 23 मार्च तक बंद रहेगा। मंगलवार दोपहर से राज्य के बाकी हिस्सों से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, ‘यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं , सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं, वॉयस कॉल को छोड़कर, 21 मार्च दोपहर 12 बजे से 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक केवल तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अमृतसर में उप-मंडल अजनाला, वाईपीएस चौक और एयरपोर्ट रोड से सटे क्षेत्रों में निलंबित रहेंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शेष सभी क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 21 मार्च की दोपहर 12 बजे से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दें