देवरिया: अप्रैल के प्रारंभ में ही गुण्डा एक्ट के तहत दस बदमाश किये गये जिला बदर – Polkhol

देवरिया: अप्रैल के प्रारंभ में ही गुण्डा एक्ट के तहत दस बदमाश किये गये जिला बदर

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपर जिला मजिस्ट्रेट रजनीश राय की अदालत ने गुरूवार को तीन बदमाशों सुनवाई के उपरांत जिला बदर करने का आदेश दिया और इसी के साथ अप्रैल माह के शुरूआती कुछ दिनों में ही अबतक दस बदमाशों को जिला बदर किया जा चुका है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व) ने यूनीवार्ता को बताया कि जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत की गई कार्रवाई में लोगो बरहज क्षेत्र के श्याम बाबू, गौरी बाजार क्षेत्र के अंगद निषाद और बघौचघाट क्षेत्र के राहुल तिवारी को छह माह के लिए जिला बदर करते हुए सम्बंधित थानाध्यक्ष को शासनादेश आदेश को तामील कराने हेतु निर्देशित किया है।

उन्होंने बताया कि जिला बदर किए गये लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। गौरतलब है कि श्री राय की अदालत ने अप्रैल माह में दस लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है।

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