मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक पर कर्ज और जमा पर ब्याज दर संबंधी केंद्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन न करने के मामले में 2.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसके नौ मई, 2023 के एक आदेश के तहत केनरा बैंक पर ‘भारतीय रिजर्व बैंक (अग्रिम पर ब्याज दर) निर्देश, 2016’, भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016, के प्रावधानों तथा ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ और ‘ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर यह कार्रवाई की गयी है।
आरबीआई ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के इस बैंक पर इस कार्रवाई को बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए।