हल्द्वानी। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अदालत ने एक शादीशुदा युवक को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को दोषी करार दिया। आरोपी को सजा शनिवार को सुनायी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि अदालत ने मोहम्मद आलम (23) पुत्र नूर अहमद निवासी रेवड़ीकलां जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है।

उन्होंने बताया कि अदालत आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 (ए), 376 (3) और 3/4 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत सजा शनिवार को सुनायेगी।
जोशी ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुजाहिद हुसैन सैफी ने इस मामले में अदालत के समक्ष लिखित बहस भी की। इस मामले की विवेचना पुलिस उपनिरीक्षक प्रियंका मौर्य ने की और अभियोजन ने मामले में कुल सात गवाह पेश किये।