राज्य सरकार की तीन घोषणाओं के शासनादेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा पिछले दिनों की गईं विभिन्न घोषणाएं मंगलवार को शासनादेश जारी होने के बाद धरातल पर आ गईं।

आधिकारिक सूत्रों ने आज शाम बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये संचालित ‘अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा तथा देय सब्सिडी की धनराशि सीमा बढायी गयी है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 40 हजार तथा शहरी क्षेत्रों की 55 हजार आय सीमा को 2.50 लाख किया गया है। जबकि सब्सिडी की धनराशि 10 हजार से बढाकर 50 हजार अथवा योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, देय होगी।

इसके अलावा, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में उसके कार्मिकों को प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 11 हजार फिट से अधिक की ऊंचाई पर रेसक्यू कार्य करने वाले एस.डी.आर.एफ. के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की व्यवस्था के निर्देशों के तहत अब राजपत्रित अधिकारियों को 1500 तथा अराजपत्रित कार्मिकों को 1000 रू0 प्रतिदिन की दर पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इससे आपदा के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के कार्य तत्परता से संचालित हो सकेंगे।

इसी क्रम में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल की तहसील कोश्या कुटोली का नाम बाबा नीब करौरी धाम के नाम पर तहसील श्री कैंची धाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नें बाबा नीब करौरी धाम में वर्ष भर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये भवाली सेनिटोरियम से रातीघाट तथा भवाली सेनिटोरियम से नैनी बैंड बाई पास सडक निर्माण में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये हैं, ताकि अगले वर्ष कैंची धाम स्थापना दिवस से पूर्व इन सडकों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए।

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