नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में 650 बीघा भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी हरिद्वार के साथ ही वन विभाग से 24 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है।
इस मामले को हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी की ओर से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के 59 लोगों को 55 हेक्टेयर वन भूमि (लगभग 650 बीघा) कृषि कार्य के लिये पट्टे पर दी गयी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि बाण गंगा नदी के किनारे सटी इस भूमि पर पट्टेधारकों की ओर से पिछले छह-सात सालों से अवैध खनन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में इससे संबंधित फोटोग्राफ भी पेश किये गये।
अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) से 24 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।