अगरतला। पश्चिम त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को महिला अपराध से सम्बन्धित दो अलग-अलग मामलों में चार लोगों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंदो देव ने कहा कि मार्च 2014 में, पूर्वी अगरतला के रानीरबाजार थाने के अंतर्गत कोरोइमुरा इलाके में मृतक झूमा देवनाथ के पति रतन देबनाथ, ससुर मणिंद्र देवनाथ और सास मंदा देवनाथ को झूमा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया।

अदालत ने 2019 में शहर के बोधजंगनगर इलाके में एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में राज्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उत्तम कुमार देववर्मा को भी 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।