नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को उच्च न्यायालय से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आरोपी की जमानत पर 29 सितम्बर को सुनवाई होगी।
आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में इसी साल जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन लगातार सुनवाई टलती रही। सरकार की ओर से आरोपी की जमानत पर जवाबी हलफनामा पेश कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जब आरोपी की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गयी। चार सितम्बर को भी आरोपी की ओर से जवाब पेश करने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अदालत ने अब सुनवाई के लिए 29 सितम्बर की तिथि तय कर दी है। आरोपी पिछले साल अक्तूबर से जेल में बंद है। इसी मामले में उसके दो साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भाष्कर भी जेल में बंद है। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र में अपने को बेगुनाह बताते हुए जमानत की मांग की है।
अंकिता की पिछले साल सितम्बर में हत्या कर दी गयी थी। वह ऋषिकेश के पास स्वर्गाश्रम स्थित पुलकित आर्य के वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्सनिष्ठ तैनात थी। हत्या का आरोप पुलकित और उसके साथियों पर है। अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद हुआ था।
आरोप है कि पुलकित उस पर अनैतिक कार्य के लिये दबाव बना रहा था। इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है।