कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब होटल के मालिकों को दुकान के बाहर नेमप्लेट लगाने की जरुरत नहीं है. नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है.
बता दें कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरुरत नहीं है. दुकानदार सिर्फ ये बताएगा कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या फिर शाकाहारी खाना। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।