डीएम की जन दर्शन में एक के बाद एक जनहित में कड़े निर्णय – जिला प्रशासन ने डीसीबी बैंक शाखा को ही कर दिया सीज, पति की मृत्यु उपरान्त प्रा0 लि0 बैंक प्रबंधन नहीं दे रहा था विधवा शिवानी गुप्ता को बीमा का लाभ – Polkhol

डीएम की जन दर्शन में एक के बाद एक जनहित में कड़े निर्णय – जिला प्रशासन ने डीसीबी बैंक शाखा को ही कर दिया सीज, पति की मृत्यु उपरान्त प्रा0 लि0 बैंक प्रबंधन नहीं दे रहा था विधवा शिवानी गुप्ता को बीमा का लाभ

एक वर्ष से न्याय को भटक रही थी दुखियारी शिवानी गुप्ता, जन दर्शन डीएम के समक्ष आया था प्रकरण,

डीएम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सुनाया निर्णय; डीसीबी को शिवानी गुप्ता का अधिकार दिलाने की दी थी चेतावनी,

जिला प्रशासन द्वारा 09 जून को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक को रू0 1705000 आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के दिए थे निर्देश।

जो नियम कानून नैतिकता से बाहर, उन पर प्रशासन करता रहेगा प्रहार,

मानव मूल्य प्रथम, धोखधड़ी और जनमत के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीः-डीएम।

दो दिन पूर्व भी बीना शर्मा की निजी सम्पत्ति पर नगर निगम के द्वारा  अवैध कब्जे व तारबाड़ किए जाने पर भरपाई करने के किए थे आदेश !

देहरादून 18 जून, 2025(सू.वि.) मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिलाधिकारी सविन बसंल अपने चिरपरिचित अंदाज में जनहित में एक के बाद एक कड़े निर्णय ले रहें हैं। गंभीर अनियमितता और धोखाधड़ी के शिवानी गुप्ता प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी बैंक प्रा0लि0 की शाखा को ही सीज कर दिया गया है।

दरअसल जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में शिवानी गुप्ता पत्नी स्व0 रोहित निवासी अमर भारती, चन्द्रबनी अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। शिवानी गुप्ता ने बताया कि उनके पति द्वारा डीसीबी प्रा0 लि0 बैंक से 15.50 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआई लोंबार्ड कंपनी द्वारा किया गया था। उनके पति का 15 मई 2024 आकस्मिक निधन हो गया था। शिवानी गुप्ता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनकी आय का कोई साधन न होने के कारण बैंक किस्त जमा नही हो पा रही है। बीमा कम्पनी द्वारा बैंक लोन देने से मना किया जा रहा है। डीसीबी बैंक व बीमा कंपनी से इस संबंध में कई बार अनुरोध किया है, परंतु बीमा कंपनी द्वारा धनराशि दिए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और बैंक द्वारा बार-बार किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जिस पर डीएम ने बैंक प्रबन्धक डीसीबी प्रा0लि0 को उपस्थित होने और महिला की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन द्वारा 09 जून को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक के विरुद्ध ब्याज सहित रू0 1705000 आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के निर्देश दिए गए थे। डीसीबी प्रबंधक को बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी उक्त प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जिलाधिकारी के आदेश और असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के निर्देशों पर 18 जून,2025 को देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी शाखा की चल संपत्ति को नियमानुसार कुर्की करते हुए बैंक शाखा को सीज किया कर दिया गया है। इस दौरान नायब तहसीलदार जीतेन्द्र सिंह, संग्रह अमीन दीपक भण्डारी, राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं डीसीबी के शाखा प्रबंधक व कार्मिक मौजूद थे।

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