जुबेर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई

दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिलने पर आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिल जाने पर जुबेर की जमानत याचिका पर कल सुनवाई की जायेगी। जुबेर ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और उस मामले में जमानत मंजूर करने के लिए याचिका दाखिल की है।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिल जाने पर हम इस मामले पर कल सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ही सुनवाई के मामलों की कार्यसूची निर्धारित कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुमति मिलने की शर्त पर वह इस मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करती हैं। ”

कानून के मसविदे के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ही ‘मास्टर ऑफ रोस्टर ’ निर्धारित कर सकते हैं और तय करेंगे कि कौन किस मामले की सुनवाई कब करेगा।”

वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गोंजालविस ने जुबेर की ओर पेश होते हुए दो न्यायाधीशों वाली अवकाशकालीन पीठ से कहा कि जो लोग नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं, वही शख्स जुबेर को हत्या की धमकी देेते हैं। उन्होंने पीठ से गुरुवार को अपराह्न दो बजे ही इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया और कहा कि यह अतिआवश्यक मामला है।

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