जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वाधान में दिनांक 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद देहरादून के मुख्यालय व समस्त बाह्य न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, वैवाहित/पारिवारिक वाद, चैक बाउंस मामले, वसूली व मोटर दुर्घटना के वाद, श्रम संबंधी वाद, उपभोक्ता फोरम के वाद व प्री-लिटिगेशन वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस या आर0टी0ओ0 द्वारा संस्थित ऐसे सभी एम0वी0 एक्ट चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा जो कि न्यायालयों में लंबित हों तथा शमनीय प्रकृति के हों। निर्धारित शमनीय फीस जमा करके बिना किसी अन्य व्यय के चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकेगा। निम्न प्रकार के चालान शमनीय प्रकृति के हैं:-
1. तेज गति से वाहन चलाना।
2. खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।
3. बिना लाइसेंस/आर0सी0/इन्श्योरेंस/ परमिट के वाहन चलाना।
4. बिना सीटबैल्ट या हेलमेट के वाहन चलाना।
5. अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना।
6. क्षमता से अधिक सवारी वाहन में बैठाना।
7. आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाना।
8. आपातकालीन वाहनों को पास न देना।
9. मोटर साइकिल ड्राइवर या पिछली सीट सवारी द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना।
10. किसी खड़े वाहन में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करना।
11. मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए वाहन चलाना।
शमनीय प्रकृति के चालानों में शराब पीकर वाहन चलाना तथा नाबालिक द्वारा वाहन चलाना शामिल नहीं है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों में किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है, यदि पूर्व में न्यायालय शुल्क जमा किया गया है तो राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निस्तारण करने पर वह शुल्क भी नियमानुसार वापस कर लिया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून आम जनमानस से अपील करता है कि वे सभी व्यक्ति, जिनके वाद जिला देहरादून के मुख्यालय, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, चकराता व मसूरी के किसी भी न्यायालय में लंबित हैं तथा जो अपने मामले को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, वे 09 मई, 2026 से पूर्व किसी भी दिन अपने न्यायालय में अपना वाद राजीनामे के आधार पर निस्तारित कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। सभी स्थानीय व्यक्ति आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने वाद का शीघ्र निस्तारण कराने का लाभ उठाए।
अतः आपसे अनुरोध है कि इस आवश्यक सूचना/प्रेस विज्ञप्ति को सभी प्रमुख दैनिक समाचारों पत्रोें में आवश्यक रूप से प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही/न्यूज पेपर की कटिंग के माध्यम से अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
