मसूरी में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का शिकंजा, दो भवन सील

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को मसूरी क्षेत्र में दो भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई सुवाखोली तथा किंगरेट पिक्चर पैलेस मार्ग पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत एवं बिना वैधानिक अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ की गई।

एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने सबसे पहले चम्बा-टिहरी मोटर मार्ग स्थित सुवाखोली क्षेत्र में निरीक्षण किया। यहां विनोद बिष्ट द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किए जाने की पुष्टि होने पर संबंधित भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इसके बाद टीम ने मसूरी के किंगरेट पिक्चर पैलेस मार्ग पर सुषमा जैसवाल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य नियमानुसार नहीं पाए जाने पर इस भवन को भी सील कर दिया गया।

प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि दोनों स्थानों पर कार्रवाई नियमानुसार की गई तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। अभियान के दौरान सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर और प्रवर्तन टीम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कार्य की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल निरीक्षण कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियान का उद्देश्य भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में सुनियोजित, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित एवं सुरक्षित विकास सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना स्वीकृति या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि भविष्य में जनसुरक्षा और शहरी व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कराएं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है और क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा।




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