पिटकुल कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 66 हजार रुपये तक मिलेगा इंसेंटिव

देहरादून: पिटकुल के नियमित, अस्थायी, प्रशिक्षु और संविदा कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) दी जाएगी। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद निगम ने इंसेंटिव भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पात्र नियमित कर्मचारियों को अधिकतम 66,238 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि उपनल, पीआरडी और एसएचजी के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मचारियों को 12 हजार रुपये प्रति कर्मचारी दिए जाएंगे।

पिटकुल निदेशक मंडल की 22 अक्टूबर 2026 को आयोजित 109वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसी के अनुपालन में निगम ने भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की है।

दो हिस्सों में मिलेगा नियमित कर्मचारियों को इंसेंटिव

इस आदेश के तहत  नियमित, अस्थायी और प्रशिक्षु कर्मचारियों के साथ पूर्णकालिक निदेशकों को अधिकतम 66,238 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें 50 प्रतिशत यानी 33,119 रुपये सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से मिलेंगे।

शेष 50 प्रतिशत राशि यानी 33,119 रुपये कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) अथवा परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) में प्राप्त अंकों और स्वीकर्ता अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर दी जाएगी।

कर्मचारियों को उनके मूल्यांकन के अनुसार परिवर्तनीय इंसेंटिव राशि मिलेगी। इसके तहत 60 प्रतिशत पात्रता पर 19,872 रुपये, 80 प्रतिशत पात्रता पर 26,496 रुपये और 100 प्रतिशत पात्रता पर 33,119 रुपये दी जाएगी।

संविदा कर्मचारियों को समान रूप से मिलेंगे 12 हजार रुपये

पिटकुल में उपनल, पीआरडी और एसएचजी के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मचारियों को भी इंसेंटिव का लाभ मिलेगा। चूंकि इन कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां दर्ज नहीं की जाती हैं, इसलिए उन्हें एक समान 12,000 रुपये प्रति कर्मचारी दिए जाएंगे।

 

इन शर्तों पर मिलेगा इंसेंटिव

प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों की वित्तीय वर्ष में उपस्थिति, वैतनिक अवकाश और आकस्मिक अवकाश के आधार पर आनुपातिक रूप से दी जाएगी। अन्य प्रकार के अवकाशों को इंसेंटिव की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसी भी प्रकार के दंड, शास्ति, निंदा प्रविष्टि या निलंबन से प्रभावित कर्मचारियों को इंसेंटिव की पात्रता नहीं होगी। बर्खास्त या सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।

इसके अलावा केपीआई आधारित गोपनीय आख्या में 40 प्रतिशत या उससे कम अंक अथवा असंतोषजनक टिप्पणी प्राप्त करने वाले कर्मचारी प्रोत्साहन राशि के पात्र नहीं होंगे।

 

विशेष कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी मिल सकता है अतिरिक्त इंसेंटिव

आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को इंसेंटिव का भुगतान करने के बाद यदि धनराशि शेष रहती है तो प्रबंध निदेशक पिटकुल उत्कृष्ट नियमित और गैर-नियमित कर्मचारियों को उनके असाधारण या विशिष्ट कार्यों के आधार पर विशेष इंसेंटिव देने का निर्णय ले सकते हैं।

निगम ने स्पष्ट किया है कि इंसेंटिव की गणना वेतन, भत्ते या सेवानिवृत्ति लाभों में नहीं की जाएगी। भुगतान से संबंधित अंतिम निर्णय प्रबंध निदेशक पिटकुल का होगा।

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