देहरादून: उत्तराखंड में लंबित स्टांप विवादों के निस्तारण के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। योजना के तहत पेनल्टी में छूट देकर विवादित मामलों का निपटारा करने की तैयारी है।
120 करोड़ रुपये के मामले लंबित
प्रदेश में जिलाधिकारी और राजस्व परिषद के न्यायालयों में स्टांप से जुड़े करीब 3,600 मामले लंबित हैं। इन मामलों में सरकार के लगभग 120 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। उत्तराखंड स्टांप अधिनियम, 2016 के तहत संबंधित मामलों में चार गुना से लेकर 10 गुना तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है।
एकमुश्त भुगतान से विवाद सुलझाने की पहल
सरकार की इस योजना का उद्देश्य विवादित स्टांप शुल्क के मामलों को एकमुश्त भुगतान के जरिए निपटाना है। पेनल्टी में राहत मिलने से संबंधित पक्षों को विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा और लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। योजना के विस्तृत नियम और पात्रता संबंधी जानकारी सामने आने के बाद इसकी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।