देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को नैनीताल हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सरकार और शिकायतकर्ता को तीन नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई। गिरधारी लाल साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उनकी शादी वर्ष 2004 में हुई थी और तब से वह अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अब अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।